श्री Ashok Kumar IPS, DG L/O Sir द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 01 जुलाई 2020 से भारत सरकार द्वारा अनलॉक-2 की प्रक्रिया शुरु की गई है। कुछ निर्देश अनलॉक-01 की भांति ही रहेंगे, परन्तु पूर्व में लॉकडाउन की समाप्ति के पश्चात उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देशों में संशोधन किये गये हैं वे निम्नलिखित है।

  1. कन्टेंमेन्ट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों के सभी रेस्टोरेन्ट्स शापिंग मॉल धार्मिक स्थल व बाजार सुबह 7 से शाम 8 बजे तक खुलेंगे।
  2. यह प्रतिबंध राज्य व राष्ट्रीय हाईवे पर चलने वाले माल वाहक वाहनों व यात्री वाहनों तथा बस, ट्रेन या हवाई यात्रा से अपने गन्तव्य पर उतरे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
  3. कन्टेंमेन्ट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों के व्यक्ति सुबह 05 बजे से Walk/Jogging पर जा सकते है, परन्तु उन्हें सुरक्षा व बचाव के लिए MHA व MoHFW द्वारा जारी गाईडलाइन का पालन करना होगा। जैसे- सोशल डिस्टेन्सिंग,मास्क पहनना इत्यादि।

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