भारत *सरकार गृहमंत्रालय केआदेश *संख्या 40/3/2020-DM-I(A)

दिनांक *29 *मार्च 2020 द्वारा *जारी *दिशा *निर्देशों *के

*अनुपालन मेंसूचित *किया *जाता *हैं कि-

1 :कोईभी व्यक्तिजनपद कीसीमा सेबाहर नहींजाएगा जोव्यक्ति जहांपर है उसकी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था वहीं पर की जाएगी। 2 : लॉक डाउन की अवधि में श्रमिकों के वेतनभत्तो ंमें *किसी प्रकारकी *कटौती *नही कीजाएगी *

3 :जो लोग दुकानों होटलों प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी 4किराए पररहने वालेश्रमिकों मजदूरोंछात्रों मकान मालिक द्वाराएक माहका किरायानहीं लिया जाएगा। 31नाही उन्हेआवास कमराखाली करनेहेतु बाध्यकिया जाएगा। 5 जिस ठेकेदार के अधीन जितने श्रमिक कार्यरत हैं उनकी खाने व रहने की सभी आवश्यकव्यवस्थाएं करवानासंबंधित ठेकेदार*का *उत्तरदायित्व *होगा। *

6 जो व्यक्ति *अन्य *राज्यों *शहरों एवंअन्य जनपदोंसे *वर्तमान

*में जनपदअंतर्गत प्रवेशकर चुकेहैं *उन्हें

14_दिन*के होमक्वारांटाइन *में *रखा *जाएगा।

उक्त निर्देशो का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा *प्रबंधन *अधिनियम *2005 कीसुसंगत धाराओंभारतीयदंड संहिताकी *धारा_188 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

आदेशानुसार

पुलिस_उपमहानिरीक्षक/

एसएसपी_देहरादून

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