अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट रायपुर — कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु पूरे छत्तीसगढ़ में 31 मार्च तक लॉकडाउन किये जाने की घोषणा की गयी है तथा सभी जिले में धारा 144 लागू है ऐसे में आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों की आवाजाही सभी क्षेत्रों में पूर्णत: प्रतिबंधित है। इस स्थिति में शहर के अंदर व शहर से बाहर जाने वाले मार्गों में पुलिस टीम द्वारा आने-जाने वालों की सघन जाँ की जा रही है। असुविधा से बचने के लिये बैंक, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप कर्मचारी, मीडियाकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपना पहचान पत्र (आई कार्ड ) दिखावें । इस दौरान अनावश्यक घूमते पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।