![] राँची — झारखंड उच्च न्यायालय में चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार गबन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। लेकिन सीबीआई ने इस पर जवाब देने के लिये अदालत से वक्त मांगा जिसके बाद सुनवाई 22 नवंबर के लिये स्थगित कर दी गयी है।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने मामले में लालू के वकीलों की दलील सुनी जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने लालू की उम्र एवं उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुये अपने मुव्वकिल को जमानत देने का अनुरोध किया है। अदालत में अपना पक्ष रखने के लिये सीबीआई ने समय की मांग की जिस पर पीठ ने मामले पर सुनवाई 22 नवंबर तक के लिये स्थगित कर दी।
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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