![] रायपुर — आज देर शाम मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई जिसमें कई अहम् फैसले लिये गये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित उनकी केबिनेट ने आज फैसला किया है कि नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद के लिये कम से कम 21 वर्ष की उम्र सीमा तय की गई है। एक अन्य फैसले में सरकार के उस फैसले का अनुमोदन किया गया जिसके तहत महापौर, अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होगा जिसमें निर्वाचित पार्षदों के द्वारा निर्वाचित पार्षद ही महापौर अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। इसी तरह चुनाव दलीय आधार पर होंगे तथा मतपत्र प्रणाली से होंगे। पार्षद की निर्वाचन के लिये आयु सीमा 21 वर्ष तय की गयी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केबिनेट ने वन विभाग में पीसीसीएफ के दो पोस्ट स्वीकृत किये हैं। सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2019—24 का अनुमोदन किया जो आगामी 31 अक्टूबर 2024 के लिये लागू होगी। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत आपसी सहमति से ग्रामीण क्षेत्र में खरीदी गई भूमि पर मुआवजा राशि दो गुना से बढ़ाकर चार गुना कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों के नगरीय निकाय की दुकानों में किराये में कटौती का निर्णय लिया गया है जिससे तीन हजार हितग्राही लाभान्वित होंगे।जिला पंचायत अध्यक्ष कोरबा के अध्यक्ष को आदिवासी विकास प्राधिकरण में सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 14 राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में वापस लेने का निर्णय लिया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिये मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना का नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया गया है। 10 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले तथा छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सी.आर.पी.एफ. के आरक्षक शहीद नीरज शर्मा के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नही होने के कारण उनके छोटे भाई श्री सूरज शर्मा को जिला बल में आरक्षक (सामान्य) पद पर विशेष नियुक्ति का निर्णय लिया गया। सविता दास वैष्णव अनिवार्य सेवानिवृत्त निरीक्षक को पुनः सेवा में बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा और भी बहुत से निर्णयों पर केबिनेट ने अपनी मुहर लगायी है।
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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