ज्योतिवेल्फेयर सोसायटी ,उत्तरप्रदेश (रजि.)की मुहिम रंग लाई..

ज्योति वेलफेयर सोसायटी उत्तरप्रदेश,रजिस्टर्ड संस्था है जो देश मे मानवतस्करी व बच्चो के साथ हो रहे यौन अपराधों के विरुद्ध कार्य करती है।उत्तरप्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी छेत्र में 2007 से लगातार कोठो पर बच्चियो, महिलाओ को मानवतस्करी कर ,बंधक बनाकर जबरन देहव्यापार कराया जा रहा है।वाराणसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा नाबालिग बच्चियो,महिलाओ को जबरन देहव्यापार हेतु कंडोम का वितरण कराया जा रहा है, जिसका खुलासा संस्था के अध्यक्ष व आर. टी. आई. एक्टविस्ट, मा.उच्चन्यायालय के अधिवक्ता सुनील चौधरी (mob 9335154152) ने सूचना के अधिकार के तहत किया था और वाराणसी जिला प्रशासन को सूचित कर माननीय उच्चन्यायालय में योजित जनहित याचिका “सुनील चौधरी बनाम उत्तरप्रदेश सरकार व अन्य “में पूरक सपथ पत्र के साथ उत्तरप्रदेश के मेरठ, वाराणसी, बलिया,आगरा,सहारनपुर, अलीगढ़,मऊ, बस्ती,गाजीपुर, जौनपुर,हरदोई आदि जिलों के कोठो को बंद कराने की मांग की थी जहाँ मानवतस्करी कर बंधक बनाकर बच्चियो के साथ यौन अपराध किया जाता है।

वाराणसी जिला प्रशासन ने दिनांक 6-03-19 को छापे मारी कर सुहाना नामक चंदोली जिले की बच्ची को मुक्त कराया था इस संबंध में थाना मडुवाडीह में मुकदमा अपराध संख्या 99/ 19,IPC धारा 342/363/370,धारा 4/ 5 /6 /7 अनैतिक व्यापार अधिनियम व 5/6 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया व 14-03-19 को ही एक कोठा संचालिका तुलसी पत्नी स्व. महताब शिवदासपुर सहित कुल 11 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही कि गई।अभी तक 20 लोगो के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है।

आज दिनाक 17-07-2019 को वाराणसी जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री पी के त्रिपाठी mob 7985614983 से फोन पर बात कर माननीय उच्चन्यायालय के निर्देश के क्रम में मानवतस्करी के कोठो को जल्द सील की कार्यवाही पर जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा कहा गया कि ज्योतिवेल्फर सोसायटी संस्था के सहयोग से वाराणसी जिलाप्रशासन जल्द कार्यवाहि करेगा।मानवतस्करी को बंद कराने के लिए दिल्ली महिला आयोग ने भी एसएसपी वाराणसी को नोटिस जारी कर कार्यवाही के लिये आदेश पारित किया है।

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