रायपुर – छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश जारी कर हिंसक वन्यप्राणियों शेर, तेंदुआ, जंगली हाथी, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, जंगली सुअर समेत अन्य हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि किये जाने पर दी जाने वाली सहायता/क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि करते हुए इसे 4चार लाख रुपये से बढ़ाकर अब छ: लाख रुपये कर दिया है।
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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