![] माननीय उच्चन्यायलय ने प्रदेश के सभी रेड लाइट एरिया को बंद किये जाने का निर्देश पारित किया,आज हाइकोर्ट अधिवक्ता सुनील चौधरी ने मेरठ रेड लाइट एरिया की याचिका में पूरक सपथ पत्र दाखिल करते हुए मांग किया कि प्रदेश के आगरा,बस्ती मऊ,अलीगढ़,बलिया,गाज़ीपुर, वाराणसी, जौनपुर,सहारनपुर, कानपुर,आदि सहरो में जिला प्रशासन से आर टी आई के द्वारा पता चला कि सभी जगह कोठे चल रहे है और मानव तस्करी हो रही है ।जिसे न्यायायलय ने स्वीकार करते हुए प्रदेश के सभी जिलों के रेड लाइट एरिया को बन्द करने का आदेश पारित किया ।

मेरठ एसएसपी नितिन तिवारी ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में प्रस्तुत होकर सपथपत्र दाखिल किया कि मेरठ के 48 कोठो को अनेतिक व्यायापार निवारण अधिनियम धारा 18 के तहत नोटिस भेज दी है ,जल्द कोठो को सील करेंगे साथ ही 10 बिंदुओं पर स्टेटजी बनाकर हम रेड लाइट एरिया को बंद करा कर,महिलाओ को मुक्त कराकार पुनर्वास कराएंगे।

कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप ने जो अधिकारियों ने झूठा सपथ पत्र दाखिल किया है क्या कारीवाहि की,उनको ससपेन्ट कर कारीवाहि करे, तो सरकार ने कहा 3 मई को हम आप को कारीवाहि कर अवगत करा देगे ,जिस पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कहा कि धारा 16 के तहत कोई भी लडकिया मुक्त नही कराई गई,और याचिका कर्ता ने माननीय न्यायालय से ज्योति वेलफेयर सोसायटी,उत्तरप्रदेश जिसका प्रार्थी अध्यच है और संस्था ने प्रदेश में सभी रेड लाइट एरिया का सर्वे किया है ,इनको याचिकाकर्ता के रूप में व पुलिस महानिदेशक लखनऊ, सयुक्त निदेशक( tb) स्वास्थ्य भवन लखनऊ, सयुक्त निदेशक वितरण अधिकारी लखनऊ, निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार एड्स कन्ट्रोल सोसायटी,लखनऊ को प्रतिवादी बनाया जाए ।अधिवक्ता सुनील ने अपनी सुरछा के लिए भी कहा ,जिस न्यायालय ने आदेश किया है तो सरकार ने कहा जल्द आप को अगली सुनवाई से पहले सुरछा मिल जाएगी।

Categorized in : All News उत्तर प्रदेश